<no title>अवैध तरीके से मीट का कारोबार करने में पार्षद समेत तीन गिरफ्तार

मुरादाबाद। अवैध रूप से मीट बेचने के आरोप में गलशहीद पुलिस ने कांग्रेस पार्षद सहित तीन आरोपियों के खिलाफ मंगलवार को पशु क्र्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज किया। तीनों आरोपियों को मंगलवार देर शाम गिरफ्तार कर लिया गया है। बुधवार को चालान उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा।


एसओ गलशहीद गलशहीद दिनेश शर्मा ने बताया कि सूचना मिली थी कि असालतपुरा में रहने वाले कांग्रेस नेता और वार्ड 59 असालतपुरा से पार्षद हाजी आरेफीन मदनी प्रतिबंधित पशु का मीट बेचते हैं। इस सूचना पर सोमवार की रात चड्ढा मोड़ के पास से एक मालवाहक में मीट लेकर जाते पार्षद सहित तीन लोगों को रोक कर मीट को जांच के लिए कब्जे में लिया गया। पूछताछ में पार्षद ने पुलिस को बताया कि उनके पास मीट बेचने का लाइसेंस है। वह संभल, बरेली से मीट लाकर मुरादाबाद में बेचते हैं। गाड़ी में मौजूद मीट प्रतिबंधित पशु का नहीं है। पुलिस ने मंगलवार को डॉक्टरों के पैनल से मीट की जांच करवाई। एसओ का कहना है कि जांच के बाद यह तो साफ हो गया कि मीट प्रतिबंधित पशु का नहीं है पर यह भी साफ हो गया कि मीट फैक्टरी से खरीदा नहीं गया है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि मुरादाबाद में अवैध तरीके से असालतपुरा में पशु कटान कर मीट मालवाहक में रखा गया था, जिसे बिक्री के लिए गाजियाबाद स्थित डासना ले जाया जा रहा था। जबकि लाइसेंस की शर्त के अनुसार कांग्रेस पार्षद सिर्फ बरेली और संभल स्थित फैक्टरी से मीट खरीदकर मुरादाबाद में लाइसेंसी धारी छोटे दुकानदारों को बेच सकते हैं। मुरादाबाद से बाहर वह मीट की बिक्री नहीं कर सकते हैं। पार्षद सहित तीनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस की तरफ से रिपोर्ट दर्ज की गई। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पकडे़ गए आरोपियों में पार्षद आरेफीन के अलावा मालवाहक चालक ईदगाह निवासी तौकीर कुरैशी और पार्षद का साथी इस्लाम नगर निवासी जीशान शामिल है। वर्तमान न्यूज़ आशीष पांडे की रिपोर्ट